सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। याचिका में सोरेन ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें बार बार समन जारी किए जाने को भी चुनौती दी थी। सोरेन ने अपनी याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
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RITESH SHARAN