झारखंड में 24 फरवरी तक शराब बिक्री पर रोक

झारखंड में 24 फरवरी तक शराब बिक्री पर रोक
नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए झारखंड में शराब की बिक्री और परोसने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।

इस दौरान सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, होटल, क्लब और झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन के डिपो व गोदाम बंद रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए उठाया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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RITESH SHARAN

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