न्यायालय का फैसला : 5.70 लाख मुआवजा और 6 माह की सजा
जमशेदपुर, 14 अक्टूबर 2025।
कंप्लेंट केस संख्या 1342/16 में आज न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
श्रीमती अर्चना मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी), के न्यायालय से जुगसलाई एमी स्कूल रोड निवासी राजेश कुमार घोष को ₹5,70,000 मुआवजा राशि देने और 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।
यदि अभियुक्त 6 महीने की अवधि में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 3 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला बागबेड़ा निवासी सुबोध कुमार झा द्वारा दर्ज कराया गया था। वर्ष 2016 में अभियुक्त ने उन्हें ₹3,45,000 का चेक दिया था, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसी के बाद उनके विरुद्ध यह मुकदमा दायर किया गया था।
इस केस में अभियुक्त पक्ष की ओर से राजेश कुमार घोष और वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार झा ने पैरवी की।