झारखंड में बार के संचालन समय को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने बार में शराब परोसने के समय को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य के बार सुबह चार बजे तक खुले रह सकेंगे।
फिलहाल झारखंड में बार संचालन के लिए रात 12 बजे तक का ही लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद तय शर्तों के साथ बार संचालकों को सुबह चार बजे तक शराब परोसने की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए बार संचालकों को आबकारी विभाग से अलग और विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
आबकारी विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में नियमों के सख्त अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया है। विभाग ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले बार संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित बार का लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं बार संचालन को लेकर एक स्पष्ट और नियंत्रित व्यवस्था भी लागू की जा सकेगी। हालांकि, सामाजिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी बढ़ाई जाएगी।
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