असम विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगामी बिल, 2025 पास कर किया है। यह कानून छठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है।
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रितेश शरण की रिपोर्ट