जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को समाहरणालय से दिखाई हरी झंडी, बोले- 31 अगस्त तक आवेदन करते हुए योजना का लाभ लें*


*जिला जनसंपर्क कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम*

 
*जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को समाहरणालय से दिखाई हरी झंडी, बोले- 31 अगस्त तक आवेदन करते हुए योजना का लाभ लें* 
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जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने समाहरणालय परिसर से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्रीमती आशा टोप्पो मौजूद रहे। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता रथ दोनों अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड व पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों को योजना के लाभ व उद्देश्य के प्रति जागरूक करेगी । उन्होने बताया कि सरकार ने किसानों की आर्थिक सुदढ़ीकरण को लेकर खरीफ वर्ष 2024 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच की है। योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक आवेदन करें। 

जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को क्षतिपूर्ति राशि अगहनी धान के लिए 87087 रुपये प्रति हेक्टेयर व भदई मकई के लिए 72023 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।  किसान एक रुपये टोकन मनी पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा के लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। फसल बीमा के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व संबंधित प्रपत्र, बंटाई प्रमाण पत्र (बटाईदार कृषक होने पर नोटराईज्ड), फसल बुवाई प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित), मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा।  

किसान योजना से संबंधित जानकारी के लिए जिला सहकारिता कार्यालय, नजदीकी प्रखंड कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए https://pmfby.gov.in/farmer, www.pmily.gen.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
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*Team PRD(East Singhbhum)*
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